नई द‍िल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार, 15 सितंबर को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को एक प्राइवेट शिकायतकर्ता से जुड़े चेक बाउंस मामले में दो हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा करने का आखिरी मौका दिया।

राजपाल यादव पर 'मुरली प्रोडक्शंस' के मालिक के 5 करोड़ रुपये बकाया होने का आरोप है। कोर्ट का कहना है कि एक्टर का व्यवहार भरोसा करने लायक नहीं है।
अदालत ने राजपाल यादव को दो हफ्तों के अंदर एक ठोस भुगतान प्रस्ताव पेश करने को कहा है।
साथ ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने राजपाल यादव को फिलहाल सरेंडर करने से मिली छूट 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

कोर्ट ने क्यों दिया आखिरी मौका?
यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस मामलों का है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, साल 2010 में एक फिल्म के लिए राजपाल यादव को करीब 5 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई थी। इसके भुगतान के लिए 2013 में राजपाल यादव ने 1.05 करोड़ रुपये के सात चेक दिए थे, लेकिन ये सभी चेक बाउंस हो गए।

शिकायत के अनुसार, 2012 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता भी हुआ था। इसमें राजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी ने ब्याज समेत करीब 11 करोड़ रुपये चुकाने की बात मानी थी।

सुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने दो हफ्ते का समय मांगा। उन्होंने कहा कि राजपाल यादव 2 करोड़ रुपये जमा करेंगे, ताकि यह साबित हो सके कि वह भुगतान को लेकर गंभीर हैं। वकील ने यह भी बताया कि राजपाल यादव करीब साढ़े चार महीने जेल में रह चुके हैं और इंडस्ट्री में उनके दोस्त उनकी जमानत के लिए मदद कर रहे हैं।
- Legend News

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