जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मंगलवार को उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। यह मामला 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के एक किशोर कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है। मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह लालर ने की और अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया।
जुलाई में प्रदर्शन के दौरान हुआ था विवाद
मामले के अनुसार, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान CJP के एक किशोर कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट की घटना हुई थी। घटना के बाद शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के क्रम में स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मामला अदालत के समक्ष पहुंचा, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले से जुड़े तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद फिलहाल तीन सप्ताह की अंतरिम राहत प्रदान की है। 
आगे भी जारी रहेगी मामले की कानूनी प्रक्रिया
अदालत के आदेश से भारद्वाज को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन इससे मामले की सुनवाई समाप्त नहीं हुई है। आरोपों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं पर आगे न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। जंतर-मंतर पर हुई कथित मारपीट का यह मामला प्रदर्शन के दौरान विवाद और सुरक्षा को लेकर भी चर्चा में रहा है। अब आगे की सुनवाई में अदालत मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करेगी। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद मामले में अगला कानूनी कदम भी महत्वपूर्ण रहेगा।
-Legend News

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